रायपुर. बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में जारी आदेश-निर्देश का उल्लंघन करने पर अभनपुर बीईओ मोहम्मद इकबाल को रायपुर के संभागायुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इकबाल को पद का दुरूपयोग करते हुए लॉकडाउन से छूट के कोरा फार्म में हस्ताक्षरित कर पद मुद्रा सहित मोबाइल नम्बर दर्ज कर अधिकारिता रहित आदेश जारी करने के कारण कलेक्टर रायपुर के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इकबाल के निलंबन अवधि में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर जिला रायपुर का प्रभार सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र वर्मा के पास रहेगा।