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गरियाबंद: युक्तियुक्तकरण के तहत स्वीकृत 40 नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं समितियों द्वारा समर्पित 169 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का प्रशासनिक दृष्टि से आबंटन कार्य हेतु समय-सीमा निर्धारित कर आवेदन 21 अगस्त 2020 तक आमंत्रित किया गया है, कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 5 सितम्बर तक दावा आपत्ति निराकरण पश्चात आबंटित दुकानों के लिए आदेश जारी कर दिया जायेगा।
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नवीन उचित मूल्य दुकान हेतु गरियाबंद विकासखण्ड में 4, देवभोग विकासखण्ड में 5, मैनपुर विकासखण्ड में 13, छुरा विकासखण्ड में 6 तथा फिंगेश्वर विकासखण्ड में 12 नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान स्वीकृत किया गया है, इसी तरह युक्तियुक्तकरण के तहत गरियाबंद विकासखण्ड में 44, छुरा विकासखण्ड में 36, देवभोग विकासखण्ड में 33, मैनपुर विकासखण्ड में 34 तथा फिंगेश्वर विकासखण्ड में 22 शासकीय उचित मूल्य दुकान समर्पित किया गया है, जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय गरियाबंद में दो अतिरिक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान खोला जाना है, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु इच्छुक समितियां एवं समूह आवेदन कर सकते है, इनमें वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लेम्पस), स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, इन सुरक्षा समितियां, अन्य सहकारी समितियां तथा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम शामिल होंगे, आवेदन 21 अगस्त 2020 तक कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर चिवार नहीं किया जायेगा।
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आवेदन पत्र का प्रारूप खाद्य शाखा से प्राप्त कर सकते है, निर्धारित आवेदन प्रारूप पूर्ण रूप से भरकर एवं चाही गई जानकारी संलग्न कर कलेक्टर खाद्य शाखा जिला गरियाबंद में जमा करना होगा, उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन ऐसे अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को किया जायेगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हो तो क आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव। त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।