खैरागढ़. खैरागढ़ थाना पहुंचकर प्रार्थी ने 9 नवम्बर को रिर्पोट दर्ज कराई की उनकी 17 वर्षीय नाबालिक लड़की सहेली के घर जा रही हुं करके निकली थी। जो घर वापस नही आयी रिर्पोट पर खैरागढ थाना में धारा 137(2) दर्ज कर विवेचना में लिया गया। नाबालिग बालिका लगातार पता तलाश किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग बालिका को दीगर राज्य मुंबइ (महाराष्ट्र) से आरोपी हर्षमणी डेहरिया पिता भोलादास डेहरिया उम्र 20 वर्ष निवासी अकरजन थाना खैरागढ़ के कब्जे से बरामद किया गया है। बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया नाबालिग बालिका कोघटना दिनांक समय को आरोपी हर्षमणी डेहरिया के द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 96, 64(2)(ड) बीएनएस 4,6 पाॅक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी। विवेचना दौरान आरोपी हर्षमणी डेहरिया को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी हर्षमणी डेहरिया के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने बुुधवार को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।