×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

हाईकोर्ट ने दिए निर्देश: तीन दिन के भीतर बिलासपुर में खोलें कोरोना टेस्टिंग सेंटर Featured

By April 13, 2020 690 0

बिलासपुर. हॉटस्पॉट के रूप में सामने आए कोरबा के कटघोरा के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शनिवार को 13 नए संक्रमित मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया और कहा कि तीन दिनों के भीतर बिलासपुर में कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोला जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।

छत्तीसगढ़ के हॉटस्पॉट कटघोरा में चार नए मरीज

वहीं, दूसरी ओर कटघोरा में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए कोरबा जिला प्रशासन ने मांस-मछलियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन की कटघोरा पर विशेष नजर है।

कटघोरा में 7 नए मरीज, जमातियों संग दावत उड़ाने वाले कांग्रेसी नेता सहित 13 सपड़ाए

कटघोरा के युवक का तबलीगी जमात से कनेक्शन होने का पता चलने के बाद से ही प्रशासन ने उसके परिजनों व संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू की थी। इसी जांच में पिछले दिनों सात संक्रमितों का पता चला। इसके बाद इलाके को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया। संबंधित लोगों के परिजनों के सैंपल लिए गए। शनिवार देर रात रिपोर्ट आई तो सात की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से दो महिलाएं हैं और पांच पुरुष।

कोरोना लॉकडाउन: 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से पहले किया ऐलान

इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय से जारी आदेश में कहा गया है कि विशेषज्ञों के द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर पहनना आवश्यक है। यह एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क-फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना इसका उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 रागनीति के ताजा अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्वीटर पर हमें फालो करें । आप हमारा वाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 13 April 2020 19:41

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.