बलरामपुर : दिनांक 4 जुलाई 2020 को ग्राम कंजिया बेहरापारा थाना कुसमी निवासी प्रार्थीया द्वारा थाना कुसमी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 3 जुलाई को रात्रि 10:00 बजे के करीब प्रधान आरक्षक क्रमांक 319 रुबेन मिंज उसके घर आया एवं जबरन दरवाजा खुलवा कर घर के भीतर पहुंचकर महिला के साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए मारपीट किया।
जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक बलरामपुर आईपीएस रामकृष्ण साहू को मिलने पर उनके द्वारा प्रकरण में संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी कुसमी को प्रकरण में अविलंब यथोचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी कुसमी द्वारा कुसमी में अपराध क्रमांक 86/2020 धारा 294, 457, 323, 506 भादवि दर्ज कर अपचारी प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया गया।
प्रधान आरक्षक 319 रूबेन मिंज द्वारा उक्त गंभीर कदाचरण किया जाकर पुलिस की छवि को धूमिल करने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा प्रधान आरक्षक 319 रुबेन मिंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर ततसंबंध में 07 दिवस के भीतर जांच कर, जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी कुसमी को आदेशित किया गया है।
प्रधान आरक्षक के विरुद्ध उक्त कार्यवाही से पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा जिला पुलिस बलरामपुर रामानुजगंज के प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को यह संदेश दिया है कि, पुलिस का आम जनता से व्यवहार अच्छा रहे। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा उक्त कार्यवाही से पुलिस का जनता के प्रति विश्वास जताया गया।
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