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तेज़ी से खत्म हो रही मोबाइल नंबर सीरीज को देखते हुए दूरसंचार विभाग कॉलिंग के नियमों में बदलाव करने जा रहा है।
जानकारी के अनुसार DoT ने लैंडलाइन (Landline) से मोबाइल (Mobile Phone) पर डायल पर कॉल करने के लिए जीरो लगाना अनिवार्य कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ (0) लगाने की सिफारिश की थी, इससे दूरसंचार सेवा देने वाले कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिल पाएगी |
ट्राई की इस सिफारिश को मान लिया गया है। दूर संचार विभाग ने 20 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में बताया कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव किए गए हैं। नियमानुसार मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना आवश्यक होगा।
विभाग का कहना है कि दूरसंचार कंपनियों की लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी। फिलहाल यह सुविधा अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है। सर्कुलर में बताया गया है कि फिक्स्ड लाइन स्विच में उपयुक्त ऐलान किया जाए, जिससे फिक्स्ड लाइन यूजर्स को सभी फिक्स्ड लाइन से मोबाइल कॉल करने के लिए आगे 0 डायल करने की जयरत के बारे में बताया जाए।|
इस नए नियम के आने से कंपनियों को सुविधा मिलेगी। वे 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर सृजित करने की सविधा मिलेगी। भविष्य में यही नियम नंबरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होंगे।