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खैरागढ़. कोर्ट ने पॉलिटेक्निक मामले में भाजपा नेता विक्रांत सिंह और 9 अन्य के खिलाफ स्थाई वारंट जारी कर दिया है। और पुलिस अब मामले मे कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है। मामले अग्रिम जमानत पर हाइकोर्ट में मामला लंबित है। और अगली सुनवाई 7 फरवरी को है। वहीं पुलिस ने तहसीलदार प्रीतम साहू के आवेदन पर दर्ज अपराध क्रमांक 495 जो पूर्व में जमानतीय अपराध की श्रेणी में था। उसमें भी लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम 3,1 जोड़कर उसे भी अजमानतीय अपराध की श्रेणी में ला दिया। हाई कोर्ट में थाना प्रभारी राजेश साहू के आवेदन पर दर्ज अपराध क्रमांक 494 की धारा 353 में अग्रिम जमानत की सुनवाई लंबित है।
कोर्ट से जारी हुआ स्थाई वारंट
मामले में थाना प्रभारी निलेश पांडे ने बताया कि कोर्ट से स्थाई वारंट जारी हुआ है। नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस ने गुपचुप प्रस्तुत किया फरारी में चालान - अधिवक्ता घम्मन साहू
अधिवक्ता घम्मन साहू ने बताया कि हाईकोर्ट में आगामी 7 फरवरी को अग्रिम जमानत में सुनवाई होनी है,पुलिस ने गुपचुप तरीके से 21 जनवरी को फरारी में चालान प्रस्तुत किया,जिस पर स्थाई वारंट जारी हुआ है। पुलिस की कार्यवाही पूरी तरह से सरकारी दबाव की ओर इशारा कर रही है। क्योंकि जमानती धारा को अजामनतीय कर मामले को और उलझाया जा रहा है।
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बिंदुवार जानिए ..... क्या हैं इस कार्यवाही के मायने ....
00 स्थाई वारंट जारी होने के बाद पुलिस विक्रांत सहित अन्य 9 को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
00 यदि अपराध क्रमांक 494 में दर्ज अपराध में जमानत मिल भी जाता है,तो अपराध क्रमांक 495 में फिर से अग्रिम जमानत लेना होगा।
00 अपराध क्रमांक 495 पूर्व में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है,उसे भी ज्ञात करते हुए विक्रांत व अन्य 7 के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज हुआ है। इसमें किशोर सिंह,नरहर देव व एक अन्य का नाम नहीं है।
गंडई मामले में भी लगी अजमानतीय धारा
गंडई मामले में भी पुलिस ने भाजपा नेता संजय अग्रवाल,खम्मन ताम्रकार,श्यामपाल ताम्रकार व अन्य के खिलाफ अजमानतीय अपराध में आईपीसी की धारा 353 और 332 को संलग्न कर अजमानतीय मामला दर्ज कर लिया है।