×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

चावल घोटाले के आरोप में रतनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष ग्रिफ्तार.

बिलासपुर: रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, घनश्याम रात्रे के ऊपर आरोप है की लाकडाउन के दौरान चावल वितरण मामले में जांच के दौरान दोषी पाया गया है, घनश्याम रात्रे को तालापारा से सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, जब्त किया बोरी में आनन्द राइस मिल और लाट नम्बर 3223 दर्ज पाया गया।

Aslo read: पिता समेत दो मासूम बच्चों की लाश फ़ासी पर झूलते मिली, पुलिस जुटी जांच में 

कांग्रेस नेताओं के साथ रतनपुर नगर पालिका के भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर से मामले की जांच की मांग की इसके बाद आईजी से भी मिलकर मामले को गंभीरता से लेने का निवेदन किया, इसके पहले कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर घनश्याम रात्रे के खिलाफ रतनपुर थाना में अत्यावश्यक सेवा वस्तुओं में शामिल पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने समेत 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया।

Also read:राजधानी में नहीं बढ़ेगा अब Lockdown, बैठक में तय हुआ दुकानें खोलने और बंद करने का समय, रविवार के लिए अलग व्यवस्था

अपराध दर्ज होने के बाद भाजपा के कई बड़े नेताओ ने आईजी से मुलाकात कर घनश्याम के खिलाफ रतनपुर में दर्ज अपराध को लेकर नाराजगी जाहिर की भाजपा नेताओं ने आईजी से समूचे मामले में कांग्रेस की साजिश बताया। साथ ही पुलिस जांच की मांग भी की, सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में पाया गया कि नगर पालिका अध्यक्ष ने फर्जी बिल बनाकर पीडीएस चावल वितरण में घोटाले से बचने का प्रयास किया है, चावल आनन्द राइस मिल कोटा से उठाया गया है, बोरी पर राइस मिल का लाट नम्बर 3223 सही पाया गया है, दान का चावल होने का तर्क भी गलत है, चावल पीडीएस का होना भी साबित पाया गया है, जांच पूरी होने और रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने घनश्याम रात्रे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।

घनश्याम रात्रे ने अति आवश्यक सामान में शामिल चावल की कालाबाजारी की है, साथ ही रात्रे पे 420 का भी अपराध दर्ज किया गया है, आज पुलिस ने घनश्याम रात्रे को गिरफ्तार कर कार्यवाही चालू कर दी है।

रागनीति के ताजा अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्वीटर पर हमें फालो करें।

 
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.