बिलासपुर : हाल ही में सरकार द्वारा 20 अप्रैल के बाद से लॉक डाउन नियमो की कुछ गतिविधियों में राहत प्रदान की गई है, जिसके बाद शहरों में भीड़ देखने को मिली है। बिलासपुर जिला प्रशासन ने इस मामले पर एक और नियम जारी किया है जिसके अनुसार सप्ताह के 2 दिन (बुधवार और रविवार) बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
इसके साथ ही दुकानों को शाम 4:00 बजे तक खुले रहने की अनुमति नहीं दी गई है।

जाहिर सी बात है लॉक डाउन के दौरान थोड़ी राहत मिलने पर लोगों का घरों से निकलना बढ़ गया है, पर महामारी का संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है और इस संक्रमण पर दबाव बनाए रखने के लिए सरकार कार्यरत है यह तमाम फैसले सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है बिलासपुर शहर में 20 अप्रैल के बाद थोड़ी राहत मिलते ही लोग सड़कों पर निकलना बढ़ गया, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग नियमों पर प्रभाव पड़ता नजर आया।


रागनीति के ताजा अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्वीटर पर हमें फालो करें।