×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

COVID-19 Test के दौरान गलत मोबाइल नंबर और पता बताने पर होगी FIR

जिला प्रशासन की ओर से आदेश यह जारी किया गया है, जिसमें कोरोना जांच (Corona Test) के दौरान कुछ लोगों द्वारा गलत मोबाइल नंबर (Mobile Number) और पता (Address) दिया जाता है।

व्यक्ति के पॉजिटिव (Corona Positive) पाए जाने के बाद मोबाइल फ़ोन करने पर स्विच ऑफ मिलता है। ट्रेस न किये जा सकने वाले कोरोना मरीजों के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

Also read: छत्तीसगढ़ में लाॅकडाउन के बाद फिर पटरी पर दौड़ेंगी ट्रेन, तीन ट्रेनों के संचालन का आदेश जारी

कोरोना जांच (Corona Test) में गलत पता और मोबाइल नंबर दिए जाने के दोषी पाए जाने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 सहपठित एपिडेमिक डीसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं रही शासन द्वारा जारी रेगुलेशन 2020 के अधीन संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

रागनीति के ताजा अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्वीटर पर हमें फालो करें।

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.