
जिम खरीदी के मामले में मनराखन की अगुवाई में पूर्व अध्यक्ष की बर्खास्तगी की मांग
खैरागढ़. पिपरिया,सोनेसरार,धनेली,अमलीपारा, तुरकारीपारा,दाऊचौरा जैसे एक दर्जन से अधिक वार्डों में पीने का पानी एक स्थाई समस्या है। ख़ासकर अप्रैल माह के बाद यह समस्या विकराल रूप में सामने आती है। बीते 4 वर्षो में पीने के पानी का समाधान तो नहीं मिला पर समस्या के समाधान की आड़ में लगभग 50 लाख से अधिक का गड़बड़ झाला किया गया है। जाहिर तौर पर पालिका के जनप्रतिनिधियों के संरक्षण अधिकारियों ने वॉटर सप्लाई प्रोडक्ट व मोटर मरम्मत के नाम पर पालिका फंड में सीधे तौर पर सेंधमारी की है। मात्र 4 वर्षो में कुल 33 लाख 63 हज़ार 189 रुपए की लागत से पानी सप्लाई के सामानों की खरीदी की गई है। और 12 लाख 70 हज़ार 871 रूपए पानी पंप के मरम्मत में खर्च किया गया है। लगभग ज्यादातर बिल फ़र्ज़ी हैं। मतलब मात्र कागज़ो में खरीदी की गई है। इसमें 10 लाख 38 हज़ार 800 रूपए की लागत से वॉटर एटीएम लगाया गया है। जो भी बंद पड़ा हुआ है।
दिखाई लाखों की खरीदी
बिलासपुर,डोंगरगढ़,जांजगीर और खैरागढ़ की फर्मों से 25 अक्टूबर 2019 को क्रमशः 506530,74350 और 115025 रूपए की लागत से वॉटर सप्लाई प्रोडक्ट की खरीदी दिखाई गई है। 22 नवंबर 2019 को 27370 के सामानों की खरीदी दिखाई गई है। 27 मई 2020 को डोंगरगढ़ की फर्म को प्रोडक्ट की खरीदी के नाम पर 188048,532931 व 68022 का भुगतान दिखाया गया है। जांजगीर की फर्म से 746988 रूपये के सामानों की खरीदी दिखाई गई है।
रखी बर्खास्तगी की मांग
इधर सोमवार को पालिका में विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन की अगुवाई में जिम सामग्री खरीदी में हुए भ्रष्टाचार पुष्टि होने पर नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तत्कालीन अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष रज्जाक खान,रविंद्र गहरवार, शत्रुघ्न धृतलहरे, सुमन पटेल, रामकुमार जांगड़े,पलाश सिंह,पुरुषोत्तम वर्मा,राधे पटेल, चंद्रशेखर वर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
नहीं किया गया भण्डार क्रय नियमों का पालन
मनराखन देवांगन ने बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग रायपुर को वर्ष 2023 में लिखित शिकायत किया गया था कि तत्कालीन अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा के कार्यकाल के दौरान जिम सामाग्री कय करने में भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। साथ ही बिना निविदा प्रक्रिया के पार्षद-अध्यक्ष निधि से चेक क्रमांक-680944 दिनांक 25.07.2023 रकम 17,64,000 रूपये एंव उसी प्रकार चेक क्रमांक-660945 दिनाक 25.07.2023 रकम 2,00,900 रूपये का भुगतान किया जाना दस्तावेज साक्षी के आधार पर प्रमाणित पाया गया है। भुगतान की प्रवृष्टि केशबुक एंव रजिस्टर में अंकित है। किन्तु जिम सामाग्री का बिल नगर पालिका परिषद में उपलब्ध नहीं है और न ही भुगतान के पूर्व नस्ती का संधारण व रिकार्ड भी नहीं है साथ ही साथ नगर पालिका परिषद के स्टाक पंजी में दोनों फर्मों से जीम सामाग्री खरीदी की कही पर भी प्रवृष्टि नहीं है।
व्यक्तिगत लाभ की नीयत से किया भुगतान
मनराखन ने शिकायत में बताया कि प्रमाणित होता है कि नगर पालिका परिषद में पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा एवं तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्दारा अपने हस्ताक्षर से पार्षद अध्यक्ष निधि से बिना सामाग्री कय किये हुए व्यक्तिगत लाभ उठाने के उद्देश्य से राशि की भुगतान की गई है। उक्त संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय एंव राज्य शासन व्दारा पूर्ण जांच व नगर पालिका से संबंधित अधिकारियो एंव कर्मचारियो का बयान दर्ज किया गया था जिस आधार पर दिनांक 09.05.2024 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद खैरागढ़ से पूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित कर दिया गया था। जिसमें तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा स्वयं के आर्थिक लाभ उठाने के उद्देश्य से शासकीय राशि जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय नगर पालिका परिषद में प्राप्त हुआ था उसे बिना सामाग्री कय किये संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण किया गया है जो कि निकाय हित के विपरीत है तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 (क) के अन्तर्गत आता है।
सीएमओ हो चुके हैं निलंबित
मनराखन ने बताया कि मामले में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुलदीप झा को दिनांक 16.08.2024 को सेवा भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 2017 के नियम 33 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है जिससे प्रमाणित होता है कि तत्कालीन अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा व्दारा बिना सामाग्री कय किये राशि की भुगतान की गई है।