समझौते के बाद सख्ती/ एसडीएम सीपी बघेल ने पूछा- मंदिर परिसर में किसकी इजाजत से बनाई ये दुकानें? फिर बोले- पहले देखेंगे कि आखिर मंदिर की ये जमीन किसकी है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे।
नियाव@ खैरागढ़
अवैध कांप्लेक्स बनाने के चक्कर में सांहड़ा देव का छज्जा तोड़ने से उपजा विवाद शांत हो गया। शीतला मंदिर समिति ने एसडीएम सीपी बघेल के सामने यादव समाज से वादा किया है कि वे सांहड़ा देव को व्यवस्थित कर उन्हें सौंपेंगे। यादव समाज ने भी इस पर सहमति जताई। इसके बाद एसडीएम ने सख्त लहजे में कहा कि बिना इजाजत सरकारी जमीन पर बनी इन दुकानों को मैं तोड़वाऊंगा। कागजात हैं तो लेकर आओ।
शीतला मंदिर समिति और यादव समाज के बीच दो दिन पहले हुए विवाद को सुलझाने एसडीएम सीपी बघेल और एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक बुधवार को मौके पर पहुंचे। उनके सामने ही समिति और समाज के सदस्यों में बहस छिड़ गई। सवाल उठा कि समाज से बिना पूछे छज्जा कैसे तोड़ा गया। इस पर समिति के सदस्य प्रकाश बैस और जित्तू अग्रवाल ने कहा कि समाज के अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव से बात हुई थी। इस पर गोपाल यादव ने एक दिन पहले दिए गए चंद्रशेखर के लिखित बयान को सामने रखा। बताया कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उनसे किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई। बयान देखते ही समिति के सदस्य झुके। प्रकाश ने कहा कि शीतला मंदिर समिति सांहड़ा देव को व्यवस्थित करेगी। तब जाकर मामला शांत हुआ।
सीएमओ से पूछा- क्यों नहीं की कार्रवाई?
एसडीएम बघेल ने सीएमओ पीएस सोम को भी फटकार लगाई। कहा- अवैध निर्माण क्यों नहीं रोका? सीएमओ बोले- दो बार नोटिस दिया था। तब एसडीएम ने पूछा- आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? इस सवाल का वे जवाब न दे सके। मौके पर उपाध्यक्ष रामाधार रजक भी मौजूद थे।
बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है समिति
एसडीएम ने मंदिर समिति के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल किए तो प्रकाश ने जल्द कराने का आश्वासन दिया। फिर भूमि के बारे में पूछने पर जित्तू बोले- राजा की जमीन है। इसके बाद बघेल ने जमीन के कागजात लेकर कार्यालय आने को कहा।
दुकान के लिए देव को शिफ्ट करने की थी तैयारी
शीतला मंदिर समिति ने सरकारी जमीन पर सात दुकानें बना ली हैं। इनमें से तीन को किराए पर भी दे दिया है। चार निर्माणाधीन दुकानों में से एक के दायरे में सांहड़ा देव आ रहे थे। उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी कर ली गई थी। इसी को लेकर यादव समाज ने आपत्ति दर्ज कराई।
नियमानुसार तोड़ा ही जाना चाहिए कांप्लेक्स
नगर पालिका ने शीतला मंदिर समिति को दो बार नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को रोकने की चेतावनी दी। इसमें नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए निर्माण तोड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी। इस पर होने वाले सभी खर्च आपसे वसूली योग्य होगा। इस अवैध निर्माण के खिलाफ राजस्व विभाग भी सीधे कार्रवाई कर सकता है।