उन्नाव रेप मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है साथ ही साथ इस घटना को अंजाम देने वाले 7 लोगों को भी 10 साल की सजा और 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने इस फैसले को अंजाम दिया है इससे पहले गुरुवार को कोर्ट की सुनवाई थी जिसके दौरान कुलदीप सिंह ने दलील दी थी कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए और मेरी आंखों में तेजाब डाल दीजिए।
3 मार्च को कुलदीप सिंह सेंगर अपराधिक साजिश 120 बी के तहत दोषी करार दिया गया था कोर्ट ने कहा था कि कुलदीप ने हत्या का इरादा नहीं किया था लेकिन पीड़िता के पिता को बहुत बुरी तरह से पीटा गया साथ ही साथ इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल आमिर खान को भी बरी कर दिया था इस मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सिंगर के समय 11 आरोपी और विधि इनमें से 4 को बरी कर दिया गया था बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना और कोर्ट में अपने आदेश में एस एच ओ अशोक भदौरिया और एसआई के पी सिंह को भी दोषी बताया
क्या था पूरा मामला ?
पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में हुई थी इस मामले में सीबीआई जांच में जुटी हुई थी और कुलदीप के समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के आरोपों की जांच कर रही थी तथा सीबीआई ने आरोपों को साबित करने के लिए पीड़िता की मां, चाचा, बहन और पिता के सहकर्मी समेत 55 लोगों का बयान भी दर्ज किया था, जबकि डिफेंस की तरफ से 9 गवाह पेश हुए थे