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INDIAN ARMY में अब महिलाओं के लिए होगा कमांड पोस्ट व स्थायी कमीशन

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सहमति दे दी है, साथ ही महिलाओं को कमांड पोस्‍ट के लिए भी योग्‍य बताया है। इसके लिए कोर्ट ने समय भी निश्‍चित कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि तीन माह के भीतर महिलाओं के लिए सेना में स्‍थायी कमीशन का गठन किया जाए। 

तान्‍या शेरगिल और कैप्‍टन मधुमिता जैसी अग्रणी महिला अधिकारियों के नाम भी गिनाते हुए कोर्ट ने लेह, उधमनगर में कमांडर महिला अधिकारियों का भी उल्‍लेख किया। साथ ही कमांड पोस्‍ट के लिए भी महिलाओं को योग्‍य बताया।  उन्होंने न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि महिलाओं को स्‍थायी कमीशन से इंकार का कोई कारण नहीं। 

महिलाओं को लेकर मानसिकता बदलने की जरूरत:  कोर्ट

दिल्‍ली हाईकोर्ट की ओर से पहले ही में महिलाओं के पक्ष में फैसला हो चुका था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए अपना यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, 'महिलाओं को लेकर  मानसिकता बदलनी चाहिए और सेना में सच्‍ची समानता लानी होगी। पुरुषों के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं।'

 

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