बंगलुरु के अदालत ने कल देशद्रोह की आरोपी अमूल्या लियोन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, कारण बताया कि यदि उसे जमानत दी गई तो वह भाग भी सकती है।
मामला 20 फरवरी का है जब बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून एंटी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मंच पर थे तभी एक लड़की जिसका नाम अमूल्या लियोन है उसने मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जिसके बाद उसके हाथों से माइक छीन ली गई थी।
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मंच पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और मामला दर्ज किया जिसके बाद उसे कार्यवाही के तहत पूछताछ की गई।
देश में तालाबंदी की वजह से आरोपी युवती की जमानत याचिका में देरी उसने 25 मार्च को यह याचिका दाखिल की थी जिसके बाद उस दौरान निचली अदालत में सुनवाई चल रही बंगलुरु पुलिस में छात्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है अब जैसा कि लौंडा उनमें कुछ राहत मिली है जिसकी वजह से अब इस याचिका पर सुनवाई हुई है।इसके बाद अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते जमानत याचिका खारिज की और कारण यह बताया कि जमानत मिलने के बाद युवती भाग भी सकती है।
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