×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी Featured

By June 11, 2020 755 0

बंगलुरु के अदालत ने कल देशद्रोह की आरोपी अमूल्या लियोन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, कारण बताया कि यदि उसे जमानत दी गई तो वह भाग भी सकती है।

मामला 20 फरवरी का है जब बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून एंटी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मंच पर थे तभी एक लड़की जिसका नाम अमूल्या लियोन है उसने मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जिसके बाद उसके हाथों से माइक छीन ली गई थी।

यह भी पढ़ें :अंधविश्वास ये कि "कोरोना देवी व्रत" से खत्म होगी महामारी और अफवाह ये कि इससे "पीएम मोदी खातों में पैसा भेजेंगे"

मंच पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और मामला दर्ज किया जिसके बाद उसे कार्यवाही के तहत पूछताछ की गई।

देश में तालाबंदी की वजह से आरोपी युवती की जमानत याचिका में देरी उसने 25 मार्च को यह याचिका दाखिल की थी जिसके बाद उस दौरान निचली अदालत में सुनवाई चल रही बंगलुरु पुलिस में छात्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है अब जैसा कि लौंडा उनमें कुछ राहत मिली है जिसकी वजह से अब इस याचिका पर सुनवाई हुई है।इसके बाद अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते जमानत याचिका खारिज की और कारण यह बताया कि जमानत मिलने के बाद युवती भाग भी सकती है।

यह भी पढ़ें :आज होने वाले हैं नगर निगम के जोन अध्यक्षों का चुनाव, दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया

नाबालिगों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल करता था किन्नर

रागनीति के ताजा अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्वीटर पर हमें फालो करें।

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 11 June 2020 13:21

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.