नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजिकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा. साथ ही MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। साथ ही मल्टी ब्रांड मॉल सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमती नहीं दी गयी है।
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देखिये क्या कहा गृह मंत्रालय ने :
देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 23 हजार के पार पहुंच चुकी है. शुक्रवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या 23452 हो गई है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1752 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई। वहीं, देश में कोरोना से अब तक 723 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि राहत की बात यह है कि 4814 मरीज इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों में कुछ छूट भी दी गई है, जहां कोरोना के मामले कम हैं।
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