झारखंड के पूर्व मंत्री अनोश एक्का को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 23 अप्रैल के दिन रांची की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना या 7 साल की सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ें: प्रदेश के पूर्व मंत्री को फेसबुक पर जान से मार देने की धमकी मिली
इस मामले की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ट्विटर पर दी है बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सजा सुनाई गई है दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में अनोश एक्का के खिलाफ 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था जांच पड़ताल होने के बाद जज अनिल मिश्रा ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग (PMLA) के सेक्शन 4 के तहत दोषी ठहराया है और 7 साल की सजा या 2 करोड़ जुर्माना तय किया है।
पूरा मामला :
बता दें कि झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में अनोश एक्का को कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 2005 से लेकर 2009 तक था, जिसमें उन्हें ग्रामीण विकास, ट्रांसपोर्ट और पंचायत राज विभागों में मंत्री नियुक्त किया गया। एक्का के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है और गलत तरीके से करोड़ों की प्रॉपर्टी बना दी है।
संपत्ति भी जब्त :
जानकारी के मुताबिक ED को उनकी 22 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश मिला है।
यह भी पढ़ें:
रागनीति के ताजा अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्वीटर पर हमें फालो करें।