बालोद : यह दुखद घटना बालोद जिले की है, जहां एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और गर्भपात कराने की अनुमति मांग की जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी
क्या है पूरा मामला :
11 वर्षीय पीड़िता के साथ उसके मुंह बोले नाना ने दुष्कर्म किया और इस घटिया कर्म को अंजाम दिया, पीड़िता को 20 हफ्ते का गर्भ है जिसके वजह से वह डॉक्टर के पास पहुंची और गर्भपात की बात की, डॉक्टरों ने कहा पहले कोर्ट से परमिशन लेकर आइए
सरकार ने कहा : पूरे जीवन भर का खर्च सरकार उठाएगी
बुधवार को शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव देव से बात की है जिस पर टीएससी देव ने कहा कि पीड़िता और उसके होने वाले बच्चे का पूरा जीवन भर का खर्च सरकार उठाएगी