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कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर कोरबा कलेक्टर ने जारी किया आदेश।
रायपुर. राजधानी में लॉकडाउन को लेकर उच्चाधिकारियों की बैठक चल रही है और इधर कोरबा कलेक्टर ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें उनके खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर दिया गया है। इस आदेश में शराब दुकान को लेकर भी समय का निर्धारण किया गया है।
बताया गया कि जिले की 12 देशी, 18 विदेशी एवं सात प्रीमियम वाइन शाॅप अब सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही खुली रहेंगी। दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है।
कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिले के शहरी क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल-ढाबा में केवल इन डोर डायनिंग के लिए सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक समय तय किया गया। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से केवल टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा के लिए रात साढ़े 11 बजे तक का समय तय किया गया।
पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को भी खरीददारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
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