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दुर्ग। आगजनी से क्षतिग्रस्त हुए ट्रैक्टर का क्लेम बीमा कंपनी ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि ट्रैक्टर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, इसे निराधार पाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 4 लाख 81 हजार रुपये हर्जाना लगाया। ग्राहक की शिकायत ग्राम ठेंगाभाट, तहसील धमधा, जिला दुर्ग निवासी कृषक कमलेश कुमार चतुर्वेदी ने फाइनेंस करवा कर एक ट्रैक्टर सितंबर 2017 में खरीदा और उसका बीमा मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से करवाया। दिनांक 26 नवंबर 2017 को कृषि कार्य में उपयोग करते समय ट्रैक्टर में आग लग गई। जिसका बीमा दावा करने पर बीमा कंपनी ने परिवादी का बीमा दावा भुगतान करने से इंकार कर दिया बीमा कंपनी का जवाब बीमा कंपनी ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि नियम और शर्तों के अधीन ट्रैक्टर का बीमा किया गया था। दुर्घटना के समय ट्रैक्टर का उपयोग 800 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से किराया में मिंजाई के काम हेतु किया जा रहा था जबकि ट्रैक्टर कृषि उपयोग हेतु बीमित था लेकिन उसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा था। बीमा शर्त का उल्लंघन होने के कारण बीमा दावा निरस्त किया गया है। फोरम का फैसला प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाणों के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने उपभोक्ता के प्रति बीमा कंपनी द्वारा सेवा में निम्नता का कृत्य किया जाना प्रमाणित पाया। फोरम ने विचारण के दौरान यह पाया कि सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा का कोई उल्लेख नहीं किया है कि ट्रैक्टर परिवादी द्वारा 800 रुपये घंटे पर किराये में चलाया जा रहा था और ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसमें ट्रैक्टर के वाणिज्यिक उपयोग के लिए चलाए जाने का उल्लेख हो। साथ ही परिवादी ने खेत का रेगहानामा प्रकरण में पेश किया है, इस प्रकार बीमा कंपनियां प्रमाणित नहीं कर सकी कि परिवादी ने वाणिज्यिक उद्देश्य से ट्रैक्टर का उपयोग करके बीमा शर्तों का उल्लंघन किया है। फोरम ने कहा कि बीमा कंपनी ने क्लेम को त्रुटिपूर्ण आधार पर निरस्त किया है और परिवादी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाई है। हर्जाना राशि जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने संयुक्त रूप से फैसला सुनाते हुए मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 4 लाख 81 हजार रुपये हर्जाना लगाया, जिसके तहत बीमा दावा राशि 430000 रुपये, मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति स्वरूप 50000 रुपये तथा वाद व्यय के रुप में 1000 रुपये देना होगा एवं दावा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।