गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने बताया कि निर्माण कार्यों से जुड़े पंजीकृत मजदूरों के लिए 1000 से 6000 रुपए तक नकद राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। अभी तक 2 करोड़ निर्माण श्रमिकों को 3000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।उन्होंने बताया कि 31 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 1000 रुपए से 6000 रुपए तक राहमत पैकेज का ऐलान किया गया है।
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गृह सचिव ने आगे बताया कि राज्य के मुख्य सचिवों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिखा है। राज्य स्टॉक सीमा तय करने, उपायों की कैपिंग जैसे उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही व्यापारियों के खातों की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं।