दिल्ली में बिगड़े हालात के बाद प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने पूर्व में ही बैठक करके इस सम्बन्ध में पुलिस अमले को सजग किया था। इसी सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से सभी पेट्रोल पंप संचालकों, कर्मचारियों को आगाह कराया गया है कि वे डिब्बे, बॉटल में पेट्रोल लेने वालों को पेट्रोल न दें और अपनी गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल ले जाने की सलाह दें।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में 26 फरवरी को थाना प्रभारियों की ओर से एक आदेश पत्र पेट्रोल पंप के संचालकों के नाम जारी किया गया है। पुलिस के द्वारा जारी आदेश में सभी पेट्रोल पंप के संचालकों व कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि 26 फरवरी से आगामी सात मार्च 2020 तक किसी भी ऐसे ग्राहक को पेट्रोल या डीजल न दें, जो बिना वाहन के डिब्बे या बॉटल में पेट्रोल लेने के लिए पहुंचा हो।
पेट्रोल पंपों में उक्त आदेश की छायाप्रति जगह-जगह चिपका दी गई है। इसके बाद भी पेट्रोल पंपों में जरकिन, डिब्बे लेकर पेट्रोलियम पदार्थ लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप के कर्मचारी ऐसे लोगों को एहतियातन पेट्रोल, डीजल डिब्बों में उपलब्ध कराने से कतरा रहे हैं।