खैरागढ़. थाना अंतर्गत ग्राम कुकुरमुडा में झाड़ू निर्माण का कार्य करने वाले युवक पर दो पड़ोसियों द्वारा बेवजह आरोप लगाकर मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना 16 मई की रात करीब 9 बजे की है, जब कन्हैया पारधी (उम्र 28 वर्ष) अपने घर पर मौजूद था।
पीड़ित कन्हैया ने दर्ज एफआईआर में बताया है कि उसके पड़ोसी अशोक पारधी और उसका साला मंगलू पारधी ने मुर्गी चोरी का झूठा आरोप लगाकर न केवल गाली-गलौच की, बल्कि लकड़ी और डंडे से बेरहमी से हमला किया। हमले में कन्हैया के सिर और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद उसे तत्काल खैरागढ़ के शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया।
गंभीर हमले की गवाह बनी पीड़ित की पत्नी मंजू पारधी, भाई किशन पारधी और गांव के अन्य लोग जिन्होंने हमलावरों से उसे बचाया। कन्हैया के बयान पर पुलिस ने एफआईआर क्रमांक 0167/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धाराएं 115(2) (जानलेवा हमला), 296 (गाली-गलौच), 3(5) (दंगे का प्रयास) और 351(3) (सशस्त्र हमला) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। मामले की जांच कर रहे हैं।