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संशोधित आदेशानुसार सुबह 5 से रात 9 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानों को खोला जा सकता है Featured

By June 12, 2020 730 0
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रायपुर : राज्य सरकार द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है जिसके तहत सुबह के 5:00 बजे से लेकर रात के 9:00 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानों को खोलने की अनुमति होगीी। बता दें कि पहले यह समय सीमा सुबह 7:00 से शाम 7:00 तक ही थी।

जिस प्रकार गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व आदेश अनुसार दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की समय सीमा तय की गई थी आज राज्य सरकार ने इसी आदेश में संशोधित आदेश जारी किया है सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सी के द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में छूट दी गई है तथा समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है।

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Last modified on Friday, 12 June 2020 21:12

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