भिलाई : देशव्यापी लॉकडाउन का या तीसरा चरण है, केवल कुछ क्षेत्र में ही छूट मिली है अर्थात अत्यावश्यक चीजों की दुकान खोलने की मंजूरी मिली है इसी दौरान गुरुवार को भिलाई नगर निगम की टीम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले विशाल मेगा मार्ट के खिलाफ कार्यवाही की, मार्ट पर 50000 का जुर्माना भी लगाया।
यह भी पढ़ें : बड़ी खबर : पेपर मिल में हुए गैस के रिसाव से 7 मजदूरों की हालत गंभीर
विशाल मेगा मार्ट की शिकायत छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष गारंटी गार्गी शंकर मिश्रा ने निगम आयुक्त रितुराज रघुवंशी से की, इसके साथ बिल की कॉपी भी दी।
जांच के लिए निगम की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद पता चला कि विशाल मेगा मार्ट राशन समान के अलावा कपड़ा जूता खिलौना आदि बेच रहा है। इसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई निगम के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीसी शर्मा ने बताया कि विशाल मेगा मार्ट ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से मार्ट को बंद कराया गया साथ ही ₹50000 जुर्माना लगाया गया है।
यह भी पढ़ें : भाजपा पहले अपनी सरकारों से शराब दुकानें बंद करने की घोषणा करवाए :छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
आपको बताते चलें की दुकानों को खोलने को लेकर सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए जिसमें किन-किन चीजों की दुकानें किस समय खुली रहेगी जिसका विवरण है।
आप भी देखें दिशा निर्देश :


यह भी पढ़ें : उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने पेपर मिल गैस लीकेज मामले में जांच के आदेश दिए
रागनीति के ताजा अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्वीटर पर हमें फालो करें।