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अन्तर्राज्यीय गौ तस्करो का हुआ पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार Featured

 

खैरागढ़. जंगल गातापार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मौहाढ़ार जंगल में मवेशियों को ड़ंडे से पीटते हुए कुछ लोग कत्लखाना ले जा रहें थे। पुलिस ने मौके पर रेड कार्यवाही किया जिसमें गाय ले जाते दो आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गए। एक व्यक्ति शिवनंदन साहू पिता स्व. खेदू राम साहू उम्र 55 साल निवासी मुढीपार को घेराबंदी कर पकडा गया। और पुलिस द्वारा उनसे पुछताछ की गई जिसमें उसने मवेशियों को कटेमा की ओर पुनीत टेकाम के दैहान में ले जाना बताया गया। साथ ही भागे गए दो व्यक्ति को पुनीत टेकाम के पुत्र राजेश टेकाम उम्र 20 वर्ष, सुंदर टेकाम उम्र 22 वर्ष निवासी मौहाढार का होना बताया गया। 

 

पुलिस पुछताछ में राजेश और सुंदर ने खाली पोल

 

आरोपीगण राजेश टेकाम व संदुर टेकाम का मेमोरेण्डक कथन लिया गया जिसमें उन्होने बताया की उक्त मवेशी को अन्तर्राज्यीय गौ तस्कर सबर अली पिता उमर खान उम्र 27 साल निवासी वार्ड नं 19 टिमकीटोला थाना बहेला जिला बालाघाट के साथ मिलकर तस्करी किया जाता है। पुलिस आरोपियों के पास से गाय 55 नग, बछिया 45 नग, बछडा 30 नग, इस प्रकार कुल 130 नग मवेशियों जिसकी कीमत 240000 आंकी गई। सभी मवेशियों को गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक बनाकर जप्त कर कब्जा में लिया गया। प्रकरण मे आरोपियों कृत्य धारा सदर का अपराध पाये जाने से आरोपी शिव नंदन साहू, सुन्दर टेकाम, राजेश टेकाम को 3 अगस्त को गिरफ्तार कर मुख्य आरोपी सबर अली की पतासजी में पुलिस जुटी थी। 

 

पुलिस को सबर अली ने बताया पूरा तस्करी की कहानी

 

आरोपी सबर अली शनिवार को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर बताया कि उक्त मवेशियों को ग्राम चांदगढी निवासी रूपेश कोठले पिता स्व. शिवप्रसाद उम्र 23 साल, रवि बंजारे पिता छेरकू राम बंजारे उम्र 30 साल, एवं कुंवर दास उर्फ दददू मारकण्डे पिता इंदल लाल मारकण्डे उम्र 27 साल के साथ मिलकर महाराष्ट्र ले जाकर कत्लखाना ले जाने वाले व्यपारी को बेच देते थे। और प्राप्त रकम को आपस में बांट लेते थे। तस्करी के प्राप्त सबूत पाने पर रूपेश कोठले, रवि बंजारे, कुंवर दास उर्फ दददू मारकण्डे को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ गातापार थाना में धारा 4, 6, 10 छ.ग. कृषक परीक्षण अधि 2024 एवं पशु के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 का धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय पेश किया जायेगा। 

 

 

उक्त प्रकरण में आरोपियों के चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त कर राजसात कराने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही प्रकरण में मुख्य आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्य की संलिप्तता की जांच की जा रही है। प्रकरण में और गिरफ्तारी की संभावना है। गौ तस्करी के छ.ग.- म.प्र.- महाराष्ट्र के चैनल तक पंहुच कर गौवंश तस्करी में लिप्त प्रत्येक आरोपियों के गिरफ्तारी सुनिश्चित करने विवेचना की जा रही है।

त्रिलोक बंसल, पुलिस अधीक्षक केसीजी

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Last modified on Sunday, 13 October 2024 07:36

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