खैरागढ़. जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित सात अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ 2 दिन पहले पुलिस द्वारा दर्ज लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 3.1 में न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी। विक्रांत सिंह सहित 10 अन्य भाजपाइयों के खिलाफ पालिका चुनाव के दौरान मतगणना स्थल में तोड़फोड़ हंगामा और गाली गलौच के मामले में 10 से अधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने इन नेताओं को फरार बताया है और इनके संपत्तियों की जानकारी निकालने तहसीलदार को पत्र भेजा था 10 धाराओं में दर्ज मामलों में स्थानीय न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में सुनवाई लंबित है 2 दिन पूर्व ही पुलिस ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित सात भाजपाइयों के खिलाफ लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 3 पॉइंट वन जोड़कर उसे भी आज जमानत अपराध की श्रेणी में ला दिया था ।
इसको लेकर विक्रांत सिंह सहित सात भाजपाइयों की ओर से अधिवक्ता और जिला पंचायत समिति सभापति घम्मन साहू ने शेषन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें न्यायालय ने विक्रांत सिंह सहित सातों भाजपा नेताओं के अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया अग्रिम जमानत याचिका उन्हें स्वीकार होने से विक्रांत सिंह सहित 7 लोगों को बड़ी राहत मिली है । जबकि मतगणना स्थल में तोड़फोड़ हंगामा में के मामले में उच्च न्यायालय में आगामी 7 फरवरी को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।