दुर्ग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दुर्ग में भी भले ही कोरोना अपना पांव पसार रहा हो, लेकिन अब लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय आज जिला प्रशासन की ओर से लिया गया। इस संबंध में आज जिलाधीश डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में आम दुकानदारों को अपने व्यापार के दौरान सोशल डिस्टेसिंग, मास्क और सेनेटाईजेशन की शर्तों का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी लेकिन सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक डेयरी की दुकानों को खोलने की छूट होगी। तय हुआ है कि दुकानों के सामने सोसल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। कलेक्टर ने कहा है कि जिस संस्थान द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाएगा उसके संस्थान को सील कर दिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। यह आदेश 31 अगस्त तक लागू माना जाएगा।
दुर्ग जिले में दुकानें खोलने और बंद करने का निर्धारित समय
सब्जी, डेयरी, मटन,मछली की दुकानें - सुबह 5 से दोपहर 12 बजे
किराना, जनरल, प्रोविजन एवं अन्य - सुबह 11 से शाम 7 बजे
रेस्टोरेंट, होटल में बैठकर खाना खा सकेंगे - सुबह 10 से रात 8 बजे
खाने की होम डिलीवरी - रात 8 से 10 बजे तक
ठेले पर खाद्य सामग्री - सुबह 6 से 9 बजे और शाम 5 से रात 8 बजे
रविवार को सिफ डेयरी की दुकानें खुलेंगी वह भी सुबह 6 से दोपहर 12 तक
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