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निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने परिवार न्यायालय में तलाक की मांग की है अक्षय ठाकुर की पत्नी ने उल्लेख किया कि उसके पति को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है और फांसी की सजा दी जानी है इसलिए वह अपने पति से तलाक चाहती है पत्नी का कहना है कि फांसी के बाद वह अक्षय की विधवा नहीं बनना चाहती वह अभी भी अपने पति को निर्दोष बताती है
दोषी अक्षय ठाकुर पत्नी के वकील मुकेश कुमार सिंह ने मीडिया से कहा : कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत महिला को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पति से तलाक ले सकती है वकील का यह भी कहना है कि अक्षय ठाकुर को बलात्कार के मामले में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और अक्षय की पत्नी को भी यह अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सकती है अब मुद्दा यह है कि निर्भया कांड के चार आरोपियों में से एक अच्छे ठाकुर औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड के गांव लहंग कर्मा का निवासी है और निर्भया के तीन अन्य दोषियों के साथ 20 मार्च को फांसी होनी है अब आरोपी की पत्नी के इस नए कदम से शायद, तलाक के मामले में फांसी टाली जा सकती है लेकिन अब तक कोर्ट का फैसला बाकी है इस मामले में न्यायालय ने 19 मार्च की तारीख पक्की की है