ख़ैरागढ़. पालिका ने व्यवसायी कुशालचंद बोथरा की वार्ड क्रमांक 11 स्थित भूमि अवैध कालोनी बताते हुए नोटिस जारी किया है। और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पालिका ने जारी नोटिस में बोथरा को बताया है कि नगर पालिका परिषद, खैरागढ़ क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र. 11 धरमपुरा में प्राथमिक शाला के पीछे कृषि भूमि को बिना डायवर्सन एवं बगैर मूलभूत सुविधा रहित कृषि भूमि का आवासीय उपयोग हेतु टुकड़ों में बिक्री करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा निर्मित कालोनी शासन के मापदण्डों के अनुसार अवैध कालोनी के श्रेणी में आता है। इसलिए भू-स्वामित्व संबंधित समस्त दस्तावेज एवं कालोनी निर्माण हेतु आपके द्वारा किसी प्रकार का कालोनाईजर लायसेंस लिया गया हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सूचना प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 के तहत् कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। मामले पालिका सीएमओ सूरज सिदार ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी नोटिस भेजा गया है। निर्धारित अवधि के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।