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बैठक में आवास पर्यावरण और खनिज विभाग के सचिव सहित आयुक्त, कलेक्टर्स और डीएफओ हुए शामिल
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 00 छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आवास पर्यावरण सचिव और खनिज विभाग के सचिव की उपस्थिति में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और खनिज क्षेत्र गाइडलाइन के संबंध में संभागायुक्त, कलेक्टर्स और डीएफओ की वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान जिले से कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और वन मंडलाधिकारी पुष्पलता टंडन उपस्थित थे।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रो के निर्माता, विक्रेता और उपयोगकर्ता सभी की जिम्मेदारी बनती है। आगे कहा कि इन यंत्रो को साउंड लिमिटर लगा होने पर ही उपयोग कर सकते हैं। इसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के गाइडलाइन का पालन करते का निर्देश दिया गया। नियमों के उलंघ्घन की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जिले में अब तक कि गई कार्यवाही को जिला और पुलिस प्रशासन के माध्यम से पालन प्रतिवेदन और आगामी कार्य योजना की जानकरी संभागायुक्त को प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में खनिज क्षेत्र से सम्बंधित वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी के सम्बंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन का पालन करते हुए वन विभाग द्वारा अनापत्ति के संबंध में कार्यवाही करने निर्देश दिया गया। वीसी के बाद कलेक्टर वर्मा ने दिए गए निर्देशों का जिले में पालन करने निर्देश दिया। इस दौरान अपर कलेक्टर डीएस राजपूत, डिप्टी कलेक्टर टंकेश्वर प्रसाद साहू सहित सहायक खनिज अधिकारी बबलू पाण्डेय उपस्थित थे।