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धोखाधड़ी करने वाला मैनेजर हुआ गिरफ्तार Featured

खैरागढ़. लोन राशि ग्राहक से लेने के बाद फाइनेंस बैक में जमा नही करने वाले बैक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जानकारी अनुसार प्रार्थी रोमित कुमार साहू पिता किशोर साहू उम्र 28 साल निवासी टप्पा पुलिस चैकी तुमडीबोड हाल भारत फाइनेसियल इन्कलूजन लिमिटेड शाखा खैरागढ द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि भारत फाइनेसियल इन्कलूजन लिमिटेड आरोपी परमेश्वर पटेल पिता रामसिह पटेल निवासी बिलासपुर मैनेजर पद पर कार्य करता था। अपने कार्यकाल के दौरान 11 सदस्यो से सर्वे के नाम पर लोन स्वीकृत कराकर एवं लोन का रकम स्वयं उपभोग कर गबन करने व 04 अन्य ग्राहको से लोन का राशि जमा करने के लिए राशि प्राप्त कर लोन का उनके लोन अकाउंट मे राशि जमा नही करना एवं 03 ग्राहको के नाम से लोन पास कर स्वयं जमा करने का झांसा देकर एवं 01 ग्राहक से लोेन का राशि जमा करने व अधिक लोन स्वीकृत करने के नाम से स्वयं लोन निकाल का राशि जमा करने व अधिक लोन स्वीकृत करने के नाम से स्वय लोन निकाल कर कुल 492367 (चार लाख ब्यानबे हजार तीन सौ सडसठ) रूपये कि धोखाधडी व गबन कर कंपनी एव आम जनता को आर्थिक नुकसान पहुचाने कि रिर्पोट पर खैरागढ़ थाना मे धारा 420, 406, 408 के तहत् मामला दर्ज कर कर आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी को धारा 41 ए जाफौ का नोटिस उसके दिये पते भाकुर्रा नवापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर के लिए जारी किया गया जो आरोपी के परिजन से नोटिस तामिल कराया गया। आरोपी थाने के विवेचना कार्य में सहयोग न कर आरोपी अपने दूरभाष नंबर बदल कर लगातार फरार चल रहा था। आरोपी घटना दिनांक से ही अपने निवास स्थान से फरार होकर मोबाईल नंबर बदल कर अन्य स्थान में निवास कर रहा था जिसे थाना खैरागढ पुलिस द्वारा मुखबिरों से जानकारी प्राप्त कर शुक्रवार को जिला बिलासपुर से विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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