खैरागढ़. तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को किया जायेगा। जिसके लिए अपर कलेक्टर, एसडीम, बैंक, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों व प्रतिनिधियों का बैठक गुरूवार को व्यवहार न्यायालय खैरागढ़ में किया गया। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किए जाने बैठक मे निर्णय लिया गया। आगामी नेशनल लोक अदालत में व्यवहार प्रकरण यथा संपत्ति संबंधी वाद, धन वसूली संबंधी वाद, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामले, राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परिवार न्यायालय में लंबित वैवाहिक एवं अन्य मामले, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) में लंबित प्रकरण, अन्य राजस्व संबंधी समझौता योग्य मामले का निराकरण होगा। बैठक के दौरान न्यायलय से विवेक गर्ग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरु प्रसाद देवांगन जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू, कला प्रजापति उपस्थित रहे।
जजो ने बैठक मे लोक अदालत लाभ बताए जिसमें प्रकरणों के निपटारे से शीघ्र न्याय मिलता हैं। लोक अदालत में निपटारा प्रकारणों में दोनों पक्षों की जीत होती है। आपसी राजीनामा के कारण मामलों की अपील नहीं होती। दीवानी प्रकरणों के परिणाम तुरंत मिलता है। दावा प्रकरणों में बीमा कंपनी द्वारा राजीनामा मामलों में तुरंत एवार्ड राशि जमा कर दी जाती है। लोक अदालत में राजीनामा करने से बार-बार अदालतों में आने से रुपयों, समय की बर्बादी व अकारण परेशानी से बचा जा सकता है। लोक अदालत में राजीनामा करने से दीवानी प्रकरणों में कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस मिल जाती है, किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है। सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है फैसला अन्तिम होता है। फैसला के विरूद्ध कहीं अपील नहीं होती।