सर्वराकार के रूप में कलेक्टर का नाम है दर्ज
खैरागढ़. बर्फ़ानी धाम श्री राम मंदिर विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। कथित तौर बर्फ़ानी बाबा के उत्तराधिकारी लक्ष्मण दास ने टिकरापारा स्थित श्री राम मंदिर की खसरा नं.192 की भूमि स्वयं के नाम पर दर्ज करने के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। राजस्व अभिलेख में भूमि श्री रामचंद्र जी सर्वराकार कलेक्टर राजनांदगांव के नाम पर दर्ज है। लक्ष्मण दास ने उक्त आवेदन घोषणा पत्र के आधार पर दिया है। तहसीलदार ख़ैरागढ़ ने उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए 4 अक्टूबर को इश्तहार जारी कर 27 अक्टूबर तक आपत्ति प्रस्तुत करने का समय नियत किया है। उक्त भूमि का रकबा 0.518 हे. है।
विधायक ने जताया आश्चर्य
नामांतरण पर लिए गए आवेदन लिए जाने पर विधायक देवव्रत सिंह ने आश्चर्य जताया है,सिंह ने कहा कि जिस भूमि पर सर्वराकार के रूप में कलेक्टर का नाम दर्ज है। उस भूमि के नामांतरण लिया जाना ही आश्चर्यजनक है।
गादीपति के अधिकार में आती है सम्पत्ति
बालयोगी लक्ष्मण दास ने बताया कि अमरकंटक में साधु परंपरा अनुसार बर्फ़ानी बाबा की मंशा अनुरूप गादीपति नियुक्त किया गया है। खैरागढ़ ही नहीं बर्फ़ानी बाबा से संबंधित अन्य सम्पतियाँ भी गादीपति के अधिकार में आती हैं। इसी आधार पर हमने नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया है।
नामांतरण योग्य नहीं होती ऐसी सम्पत्ति
विधि विशेषज्ञ धनराज ताम्रकार ने बताया कि सम्पत्ति में सर्वराकार के रूप कलेक्टर का नाम दर्ज है,उस पर नामांतरण आवेदन किस आधार पर स्वीकार किया गया है। इसे देखने होगा। क्योंकि इस तरह की सम्पत्ति नामांतरण योग्य नहीं होती।
इश्तहार जारी किया गया
तहसीलदार प्रीतम साहू ने बताया कि नामांतरण के लिए आवेदन है। इश्तहार जारी किया गया है। जांच बाद ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल यह प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है।
हम विधि सम्मत कार्यवाही करेंगें
हमने एक पान दुकान में इश्तहार की कॉपी चिपकी हुई पाई तो तहसीलदार से जानकारी चाही थी। विधायक महोदय की शिकायत पर जांच चल रही है। ऐसे में जिस व्यक्ति का मंदिर या ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसका आवेदन स्वीकार किया गया है। वो भी ऐसी सम्पत्ति के नामान्तरण के लिए जिसके सर्वराकार कलेक्टर हैं। हम विधि सम्मत कार्यवाही करेंगें।