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रायपुर: राजधानी में जिस प्रकार से सार्वजनिक जगहों पर गांजा पीना बढ़ रहा है इस्क्को रोकने के लिए सरेआम बिकने वाला पेपर रोल जल्द बैन हो सकता है। पुलिस ने पेपर रोल कारोबार बंद करने प्रशासन को दस्तावेज भेजने की तैयारी कर ली है। नशे को बढ़ावा देने वाले कारोबार और उसके प्रभाव की जानकारी देते प्रशासन से कारोबार बंद करने अनुशंसा होगी। एसएसपी रायपुर अजय यादव ने नशा कारोबार को बढ़ावा देने किसी भी तरह की अन्य सामग्री की खरीदी-बिक्री को संज्ञान में लेकर आगे बड़े अभियान की शुरुआत करने संकेत दिए हैं।
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पेपर रोल का इस्तेमाल सिर्फ गांजा पीने ही होता है। नशे को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट की जब्ती बनाकर अफसरों ने प्रशासनिक अफसरों को भी इसकी रिपोर्ट दी। नशा कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाने वाली रायपुर पुलिस ने भी मामला संज्ञान में लेकर कारोबार पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया।
इसके पहले जगह-जगह बिकने वाली संदिग्ध सामग्री के बारे में हरिभूमि ने विशेष खबर प्रकाशित की थी। सस्ते से सस्ते दामों में गांजा, कोकीन, अफीम और दूसरे तरह के नशा को बढ़ावा देने उपलब्ध सामग्री के बारे में खुलासा हुआ था। इस पर वरिष्ठ पुलिस अफसर ने कार्रवाई प्रारंभ करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। पड़ताल के दौरान पता चला है कि इसे नशेड़ियों के बीच रोल पेपर अथवा फाइल पेपर भी कहा जाता है। इस रोल पेपर का उपयोग हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन के लिए किया जाता है।
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जिला तंबाकू नियंत्रण इकाई ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अफसरों से राय मांगी थी। तंबाकू विक्रेताओं के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत उल्लंघन पाए जाने पर 21 चालानी कार्रवाई कर 3 हज़ार रुपए अर्थदंड लगाया गया। विक्रेताओं को कोटपा एक्ट-2003 के बारे में जानकारी देते हुए धूम्रपान निषेध संबधित बोर्ड लगाया गया। सिगरेट के प्रतिबंधित ब्रांड की बिक्री नहीं करने की सलाह दी गई।
तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन नहीं करने एवं लाइटर, माचिस आदि उपलब्ध नहीं कराने निर्देश जारी किए। नशा कारोबार के बीच हुक्का का चलन अचानक शहर में बढ़ गया है। कई जगह ऐसी हैं, जहां हुक्का बार संचालित है। अलग-अलग तरह के फ्लेवर का झांसा देकर शौकीनों को रिझाया जा रहा है।
हुक्का में नशीले पदार्थाें का इस्तेमाल कर कई जगहों पर शहर की सेहत से खिलवाड़ करने बल्क में शिकायतें बाहर आई हैं। अब तक पुलिस ने इस्तगाशा पेश करने तक कार्रवाई की है। संकेत मिल रहे हैं, कोटपा एक्ट के साथ दूसरी धाराओं में भी हुक्का कारोबार पर लगाम कसने प्रशासन नए नियम बना सकता है।