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रायपुर: मिठाई की दुकानों में कई बार पुरानी मिठाई बेचे जाने की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन अब इससे ग्राहकों को मुक्ति मिलने वाली है। एक अक्टूबर से सभी छोटे-बड़े मिठाई दुकानदारों को हर मिठाई के सामने और मिठाई के डिब्बों पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। इसी के साथ यह भी लिखना होगा, मिठाई बनी कब है। इसको लेकर राजधानी के दुकानदार अपनी-अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं।
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अब तक इसका आदेश नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आदेश होगा, दुकानदार इसका पालन करेंगे। केंद्र सरकार देशभर में मिठाई दुकानदारों के लिए मिठाई काे लेकर यह नियम लागू कर रही है कि अब मिठाई के बनाने और इसकी एक्सपायरी की तिथि लिखना अनिवार्य होगा। हर दुकानदार काे अपनी दुकान में हर मिठाई की ट्रे के सामने यह लिखना होगा कि उसकी एक्सपायरी कब की है। इसको लेकर दुकानदारों के पास अब तक प्रदेश सरकार की तरफ से तो कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन दुकानदार मानकर चल रहे, आज नहीं तो कल आदेश आएगा जरूर।
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ज्यादातर दुकानों में 24 से 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली मिठाइयां बनती हैं। छेने के साथ रसगुल्ला, रसमलाई, कलाकंद का उपयोग 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाती है। इसी तरह से खोए से बनी मिठाइयों के साथ गुलाब जामुन की लाइफ 48 घंटे की होती है। मिल्क केक के साथ कुछ और मिठाइयां 72 घंटे तक चलती हैं।
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आदेश का पालन होगा राजधानी के मिठाई दुकानदारों का कहना है, वे सरकार का जैसा आदेश होगा, उसका पालन करेंगे। कुछ दुकानदार कहते हैं, अपनी दुकानों में पोस्टर लगा देंगे कि 24 घंटों के अंदर ही मिठाइयों का उपयोग कर लें। ऐसा करने से नियमों का पालन हो जाएगा और अलग-अलग मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर इसको अधिकारी नहीं मानेंगे, तो हर मिठाई की ट्रे पर जिस तरह से कीमत लिखते हैं, उसी के साथ उसकी एक्सपायरी डेट लिखने में परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ डिब्बों पर भी एक्सपायरी डेट के स्टीकर लगा दिए जाएंगे।