बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने IAS अनिल टुटेजा और IAS आलोक शुक्ला को अग्रिम जमानत दी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दोनों के खिलाफ जांच चल रहा है। दोनों ने मामले में अग्रिम जमानत याचिका की दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस अरविंद चंदेल ने अब फैसला जारी कर दिया है। नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों पर छापा मार कर करोड़ों रुपए बरामद किए थे। इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जिसमें अनिल टुटेजा और डॉ आलोक शुक्ला का नाम नहीं था।
ऐन चुनाव के पहले करीब ढाई साल बितने के बाद राज्य सरकार ने पूरक चलान पेश करते हुए दोनों ही अधिकारी के नाम शामिल किए थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में जनवरी 2019 में केस दर्ज किया था।
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