धमतरी : पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से धारा 144 लागू की गई है यह पूरी व्यवस्था कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की गई है सामूहिक कार्यक्रम एवं शादी समारोह के लिए कुछ विशेष नियम कानून और दिशा निर्देश जारी किए गए थे इसी संबंध में धमतरी जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने इन नियम कानूनों में थोड़ा बदलाव करते हुए आदेश जारी किया है।
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जारी आदेश में कहा गया है कि विवाह कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व के समक्ष आवेदन करना होगा। आवेदन में वर-वधू का नाम, विवाह स्थल एवं संबंधित तारीखों की जानकारी देनी होगी। मुख्य नियम यह है कि वर-वधू और पंडित को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शादी समारोह में सम्मिलित हो सकेंगे।
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आदेशानुसार विवाह स्थल भी निजी स्थल होना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर आयोजन प्रतिबंधित है। इसके साथ ही विवाह के बाद मार्ग में बरात निकालना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
संबंधित व्यक्ति चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ कुल 4 लोग ही आ जा सकते हैं धोनी विस्तारक यंत्र भी प्रतिबंधित रहेगा।विवाह संपन्न होने के बाद आदेश अनुसार किसी तरह का प्रीतिभोज या दावत प्रतिबंधित रहेगा।
पूरा कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और बकायदा सैनिटाइजर के साथ किया जाएगा और विवाह के 5 दिन पूर्व अनुविभागीय दंडाधिकारी और थाना प्रभारी को इस बात की सूचना देनी होगी यदि शादी गांव स्तर पर है तो ग्राम पंचायत की निगरानी में और आदेशानुसार कार्यक्रम को संपन्न करने का आदेश जारी किया गया है।
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