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दुष्कर्म के आरोपी आईएएस जनक पाठक को मिली जमानत

बिलासपुर। जांजगीर में कलेक्टर रहते हुए दुष्कर्म के आरोपी बने आईएएस जनक पाठक को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायधीश अरविंद सिंह चंदेल की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।

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याचिकाकर्ता जनक पाठक की ओर से शशांक ठाकुर, आशुतोष पांडेय और हिमांशु सिन्हा पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट को इस मामले में जो जानकारी दी उसके आधार पर न्यायधीश ने कहा कि एफआईआर पढऩे के बाद यह स्पष्ट होता है कि एफआईआर देरी से कराई गई है। इससे मामला कमजोर हो रहा है। एफआईआर में जो कहा गया है वह भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। इसलिए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है।

मामले में पीडि़ता पक्ष की ओर से सरफराज खान ने तथा राज्य सरकार की तरफ से रंजन तिवारी ने पैरवी की। इन दोनों ने पूर्व आईएएस को जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई।

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Last modified on Friday, 14 August 2020 15:39

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