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तबला संगतकार की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक Featured

कहा - याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी भर्ती


ख़ैरागढ़ 00 बिलासपुर हाईकोर्ट ने लोकसंगीत विभाग में तबला संगतकार की नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगा दी है। याचिका कर्ता डॉ.राजेश कुमार धुर्वे,परमानंद जंघेल व हितेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरविंद कुमार चंदेल की पीठ ने 6 अक्टूबर को पारित अंतरिम आदेश में कहा कि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि की गई कोई भी भर्ती याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। स्टेट काउंसिल ने याचिका के जवाब के लिए 4 हफ्तों का समय मांगा,जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा ने पैरवी की। दरअसल,विवि में नियुक्ति प्रक्रिया हमेशा से विवादित रही है। 


नहीं किया कॉल लेटर जारी


जानकारी अनुसार गत 24 मई को इंदिरा कला संगीत विवि ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली। जिसमें लोक संगीत विभाग में तबला संगतकार का पद निकाला। उक्त पद के लिए याचिकाकर्ता छात्र कलाकारों ने भी आवेदन किया । ये सभी छात्र लोक संगीत विधा से ही संबंधित थे। लेकिन इन कलाकारों को कॉल लेटर जारी नहीं किया गया। 


कॉल लेटर ने जारी कर किया वंचित 


छात्रों ने बताया कि लोक संगीत में तबला संगतकार का पद पूर्व में भी नहीं था। क्योंकि तबला लोक वाद्य नहीं है। बल्कि मांदर लोक वाद्य है। लेकिन विवि ने लोक कलाकारों की योग्यताओं को दरकिनार कर पूर्व निर्धारित व्यक्ति को चयनित करने की नीयत से लोक संगीत में तबला संगतकार का पद सृजित कर विज्ञापन जारी कर दिया। साथ ही उक्त पद के लिए कॉल लेटर न जारी कर लोक कलाकारों को पद से वंचित कर दिया। 


अभी कुछ नहीं कह सकते - विनोद डोंगरे,पीआरओ,इंदिरा कला संगीत विवि,ख़ैरागढ़


मामले में विवि के पीआरओ विनोद डोंगरे से कुलपति का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसमें उन्हें न ही नोटिस की कॉपी प्राप्त हुई है। और न ही आदेश की कॉपी प्राप्त हुई है। 

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Last modified on Wednesday, 11 October 2023 15:32

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