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जिले में धारा-144 लागू जिला दण्डाधिकारी ने दिए आदेश Featured

7 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को होगी गणना


खैरागढ़ 00 कलेक्टर एवं जिला जिला निर्वाचन गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर जॉच 21 अक्टूबर और नाम वापसी 23 अक्टूबर 2023 होगी। जिला में 7 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। जिले में निष्पक्ष और सौहाद्र पूर्ण वातावरण में निर्वाचन की तैयारी कर ली गई है कलेक्टर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में निष्पक्ष और सौहाद्र पूर्ण वातावरण में निर्वाचन की तैयारी कर ली गई है। 


जिले में लोक परिशांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है- खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।

 

जिला में 7 नवंबर को है मतदान और 3 दिसंबर को होगी मतगणना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने निर्वाचन संबंधी तिथियों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में 7 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों से नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, नामांकन की जाँच 21 अक्टूबर और नाम वापसी 23अक्टूबर 2023 तक होगी। इस दौरान खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारे बाजी की जाएगी। किसी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित अनुमति कानून व्यवस्था से जुड़ें संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा ।


कानून और व्यवस्था बनाए रखने में की गई है सहयोग की अपील कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिले के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आम सभा, जुलूस के लिये उपयोग करेगा। खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं व्यक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अति आवश्यक होने एवं समयावधि न होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है। यह आदेश आज 09 अक्टूबर 2023 से आगामी आदेश तक सम्पूर्ण खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।

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