दीवानबाड़ा के श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स में दिनदहाड़े चार आरोपियों ने धावा बोला और दुकानदार को बातों में उलझाकर चार ग्राम सोने का डोरला (गले में पहनने का गहना) ले उड़े। इन चाराें आरोपियों में एक पुरुष और बाकी तीन महिलाएं शामिल हैं।
नियाव@ खैरागढ़
दीवानबाड़ा के इसी ज्वेलरी शॉप पर दिनदहाड़े हुई चोरी।
1. गुरुवार दोपहर तकरीबन दो बजे हुई इस घटना की खबर लगते ही सराफा व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कुछ लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इनमें से एक व्यवसायी संजय बरड़िया को एक महिला राजीव चौक के आसपास संदिग्ध अवस्था में मिली।
2. वे महिला को साथ लेकर संबंधित शॉप पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई, लेकिन देर शाम तक सबंधित दुकान के मालिक दादा सुदेवकर ने इस घटना की रिपोर्ट ही नहीं लिखाई।
3. इससे पहले दोपहर तकरीबन एक बजकर 20 मिनट पर चारों आरोपी बख्शी मार्ग स्थित सराफा दुकान में भी घुसे थे। पहले एक महिला और एक पुरुष ग्राहक बनकर पहुंचे। कुछ देर बाद दो अन्य महिलाएं दुकानदार का ध्यान भटकाने के लिए पहुंचीं।
4. उनकी हरकतें देख व्यापारी अजय सुराना को संदेह हुआ। जैसे-तैसे चारों संदिग्धों को रवाना कर उन्होंने साथी व्यापारियों को फोन पर सूचना देकर सतर्क किया। इस बीच चारों सदस्य दीवान बाड़ा स्थित सराफा दुकान में पहुंचकर हाथ साफ कर चुके थे। व्यापारी सुराना के सीसी टीवी कैमरे में चारों आरोपियों का चेहरा कैद है।
5. श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक दादा सुदेवकर ने बताया कि महिलाओं ने ध्यान भटकाया और तीन-चार ग्राम का डोरला ले उड़े। उनके जाने के बाद चोरी का पता चला। इस बीच उनमें से एक महिला संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई और पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई।
चार माह पहले भी हुआ था ऐसा ही मामला
6. शहर के ही एक सराफा दुकान में चार माह पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था और उस समय भी पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे थे। दुकान के सीसी टीवी कैमरे में आरोपी चोरी करते पकड़ी गई थी, लेकिन इस केस में भी एफआईआर नहीं हुआ।
व्यापारी ने नहीं लिखाई रिपोर्ट / 7. थाना प्रभारी संदीप चंद्राकर ने बताया कि सामान चोरी होने की जानकारी मिली थी। एक महिला को पूछताछ के लिए थाने भी लेकर आए। उसने बताया कि वह केवल बस में साथ बैठ कर आई है, उन्हें जानती नहीं। वह कुछ बता भी नहीं रही है।
पुलिस चाहे तो कर सकती है एफआईआर / 8. इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुनील पांडेय का कहना है कि पुलिस चाहे तो संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई महिला के खिलाफ धारा 41 (1-4) जाफौ के तहत एफआईआर कर सकती है।