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पीआईसी ने निरस्त की 2 करोड़ 39 लाख के 57 कामों की निविदा  Featured

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मिला था अथर्व एसोसिएट और हक़ इंटरप्राइजेस को टेंडर फॉर्म 

खैरागढ़. नगरपालिका पीआईसी ने 2 करोड़ 39 लाख की 15 वें वित्त की निविदा को रद्द कर दिया है। ये वही निविदा है जिसमें हाई कोर्ट के निर्देश पर अथर्व एसोसिएटस और हक इंटरप्राइजेस को निविदा फॉर्म दिया गया था। इन दोनों फर्म ने बिलो रेट पर फॉर्म डाला था जिसके बाद सभी के सभी 57 काम इन दोनों को मिल गए थे। जिसके बाद पालिका ने इन दोनों फर्म को कार्य आदेश जारी नहीं किया था। मंगलवार को पीआइसी की बैठक में उक्त जारी टेंडर को रद्द कर दिया। हालांकि टेंडर किस वजह से रद्द किया गया। इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। पीआइसी की बैठक में एकमात्र नगरपालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान ने आपत्ति की। खान ने कहा कि जिसका बिलो में रेट आया है उसको काम दिया जाए।

 


क्रमबद्ध तरीके से जाने क्या है मामला 


00 31 जुलाई 2024 को 57 कामों के लिए निविदा जारी हुई 

00 08 अगस्त 2024 को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक चुनिंदा ठेकेदारों को ही फॉर्म दिया गया.

00 इसी तिथि को अन्य ठेकेदारों ने फॉर्म के लिए हंगामा किया। पालिका में सांसद प्रतिनिधि राकेश गुप्ता ने सीएमओ से सभी ठेकेदारों को फॉर्म देने कहा.

00 21 अगस्त को निविदा खोले जाने की तिथि निर्धारित थी

00 प्रक्रिया से वंचित ठेकेदारों ने 24 अगस्त को हाई कोर्ट में याचिका लगाई

00 27 अगस्त को जेडी दुर्ग ने निविदा निरस्त करने की अनुशंसा कर दी 

00 30 अगस्त को हाई कोर्ट ने याचिका कर्ता फर्म को टेंडर फॉर्म देने कहा

00 04 सितंबर को याचिका कर्ता फर्म को टेंडर फॉर्म दिया गया और 12 सितंबर को फॉर्म खोला गया.

00 बिलो रेट होने की वजह से पूरे 57 कार्य इन दोनों फर्म को मिले.


अटकेंगे विकास कार्य 


निविदा के मामले में बिलो रेट के कामों को सर्वदा शासन के पक्ष में उसके बावजूद निविदा निरस्त किए जाने से पीआइसी के निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं। हालाँकि फैसले से असहमत पक्ष ने फिर से हाई कोर्ट की शरण में जाने का मन बना लिया है। ऐसे में उक्त निविदा के तहत जारी विकास कार्यों का अटकना भी तय माना जा रहा है।


नियमानुसार टेंडर निरस्त किया गया - प्रमोद शुक्ला 


पालिका सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने बताया कि नियमानुसार टेंडर निरस्त किया गया। पालिका में समस्त प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

   

   

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Last modified on Thursday, 31 October 2024 14:59

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