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31 मार्च 2020 तक अपने PAN Card और Aadhaar Card को लिंक करना है अनिवार्य। अगर आप ने अब तक अपना PAN Card और Aadhaar Card लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें क्योंकि 31 मार्च तक ऐसा ना करने वाले 17 करोड़ PAN कार्ड बेकार हो जाएंगे। Income Tax Department ने इसे लेकर आगाह करते हुए कहा है कि Permanent Account Number (PAN) Card को आधार से लिंक ना करने पर यह 31 मार्च 2020 के बाद बेकार हो जाएगा। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। जानकारी के अनुसार देश के 30.75 करोड़ PAN कार्ड्स पहले ही आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं।
अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार लगातार लोगों से निवेदन करते रहती है और इसकी आखिरी तारीख को सरकार द्वारा कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। अब 31 मार्च 2020 की अंतिम तारीख दी गयी है और अब तक 17.58 करोड़ PAN Cards को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है। जिसे लिंक करना अनिवार्य है।
सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था। इसके साथ ही कहा था कि 12 अंकों वाला यह आधार कार्ड आयकर भरने और PAN कार्ड के लिए भी जरूरी होगा। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने कहा था कि 2 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को PAN Number जारी हुआ है उन्हें इसे अपना आधार नंबर सेक्शन 139AA के उप सेक्शन 2 के तहत बताना जरूरी होगा। अगर 31 मार्च 2020 तक वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसका पैन नंबर इस तारीख के बाद तत्काल प्रभाव से बेकार हो जाएगा।
CBDT ने आयकर नियमों में बदलाव करते हुए पैन कार्ड को बेकार किए जाने की बात उसमें शामिल की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पैन कार्ड बेकार हो जाता है वो इसके सभी तरह के परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।