रायपुर. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा को खोलने की अनुमति भी नहीं है। एमएचए के संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि नए आदेश के अनुसार किसी भी तरह के रेस्टोंरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। कोरोना महामारी के कारण देशभर में एक महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में शुक्रवार रात किए गए संशोधनों के अनुसार गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट दी गई है।
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निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में यह छूट मॉल को छोड़कर सभी दुकानों पर लागू होगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल अकेली दुकानों, आसपास की दुकानों औश्र आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों पर ही लागू होगी। बाजार और बाजार परिसरों तथा माल में स्थित दुकानों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
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सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्तिक कर सकेंगे ई-कामर्स कंपनियां
आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि ई-कामर्स कंपनियों को भी सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की छूट रहेगी। वे गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति अभी नहीं कर सकेंगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य पदार्थों की बिक्री पर पहले से लागू प्रतिबंध जारी रहेंगे। शहर हो या ग्रामीण दोनों के ही हॉटस्पॉट क्षेत्रों में यह छूट लागू नहीं होगी।
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इससे पहले केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार देर रात लिखे पत्र में कहा था कि 15 अप्रैल को जारी पूर्णबंदी के दिशा निदेर्शों के तहत कुछ श्रेणियों में संशोधन किया जा रहा है। ये संशोधन केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए किया गया है और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में पहले की तरह ही पूर्णबंदी के सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे।
#WATCH Joint Secy(MHA)clarifies the order on allowing opening of shops. Says "In rural areas,all shops,except those in shopping malls allowed to open. In urban areas,except containment zones,all standalone shops, neighbourhood shops&shops in residential complexes allowed to open" pic.twitter.com/mg0pwMjIjX
— ANI (@ANI) April 25, 2020
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आदेश में व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान की श्रेणी में छूट देते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों के दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के तहत पंजीकृत दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश आवासीय परिसरों, पड़ोस में बनी और अकेली दुकानों पर भी लागू होगा। आदेश के अनुसार नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले मार्केट परिसरों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को भी यह छूट मिलेगी। साथ ही किसी भी सिंगल और मल्टी ब्रांड माल में दुकानों को खेलने की अनुमति नहीं होगी।
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जिन दुकानों को यह छूट दी गई है उनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे और सभी के लिए मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ये छूट केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ही लागू होगी।
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