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देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट-होटल बार और क्लब 28 अप्रैल तक रहेंगे बंद : वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

By April 22, 2020 1123 0

रायपुर : 21 अप्रैल 2020, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस  (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 28 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट- होटल बार और समस्त एफ. एल. 4/4 क क्लब को भी 28 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में 21 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 28 अप्रैल तक कर दिया गया है।
वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Last modified on Wednesday, 22 April 2020 08:15

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