बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे ओपी गुप्ता जो की रेप के आरोप में इन दिनों गिरफ्तार है, रिहाई के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। आज हुई सुनवाई में जस्टिस रजनी दुबे ने मामले की सुनवाई करते हुए ओपी गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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उल्लेखनीय है कि नाबालिग बच्ची को घर में काम करने के लिए ओपी गुप्ता ने रखा हुआ था, बच्ची के आरोप पर इनके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।