रायपुर : राज्य सरकार द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है जिसके तहत सुबह के 5:00 बजे से लेकर रात के 9:00 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानों को खोलने की अनुमति होगीी। बता दें कि पहले यह समय सीमा सुबह 7:00 से शाम 7:00 तक ही थी।
जिस प्रकार गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व आदेश अनुसार दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की समय सीमा तय की गई थी आज राज्य सरकार ने इसी आदेश में संशोधित आदेश जारी किया है सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सी के द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में छूट दी गई है तथा समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है।
यह भी पढ़ें :
स्कूल - कॉलेज जुलाई में नहीं खुलेंगे सिर्फ एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी,मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए
बिलासपुर में शनि - रवि होगा पूर्ण तालाबंदी का दिन, देखिए क्या क्या सेवाएं जारी रहेगी
रागनीति के ताजा अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्वीटर पर हमें फालो करें।