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डीलर ने निम्न स्तर के सामानों से बनाया मॉड्यूलर किचन,जिला उपभोक्ता फोरम ने लगाया 21000 रुपये हर्जाना Featured

By June 12, 2020 714 0
  • डीलर ने निम्न स्तर के सामानों से बनाया मॉड्यूलर किचन 
  • जिला उपभोक्ता फोरम ने मॉड्यूलर किचन में सुधार करने का आदेश देते हुए लगाया 21000 रुपये हर्जाना

दुर्ग। बड़ी रकम लेने के बाद डीलर ने खराब एवं निम्न कोटि के सामान लगाते हुए मॉड्यूलर किचन बनाया जो कुछ दिनों बाद ही समस्याएं देने लगा, इसे ग्राहक के प्रति व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नतापूर्ण आचरण ठहराते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने रायपुर स्थित डीलर एडवांस इंटरनेशनल पर 21000 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया साथ ही मॉड्यूलर किचन में सुधार करने का आदेश दिया और यदि सुधार कार्य नहीं किया तो ऐसी दशा में 60000 रुपये पृथक से क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।  

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ग्राहक की शिकायत :
विद्या विहार कॉलोनी नेहरू नगर भिलाई निवासी यशजीत चौहान ने अनावेदक डीलर के विज्ञापन से आकर्षित होकर अपने नवनिर्मित मकान में मॉड्यूलर किचन लगाने का काम दिनांक 26 सितंबर 2017 को सौंपा। लेकिन 1 लाख 20 हजार रुपये लेने के बाद भी डीलर ने मॉड्यूलर किचन में तयशुदा इनर फिटिंग और सॉफ्ट ड्रॉर नहीं लगाए, न ही वादे के अनुसार मोल्डेड फिटिंग की। पैनल के कलर में भी अंतर था। खराब और निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग करने के कारण कुछ ही दिनों में मॉड्यूलर किचन में लगाए हुए पैनल भी उखड़ गए। परिवादी ने जब अनावेदक को समस्या के बारे में बताया तो उसने ध्यान नहीं दिया और परिवादी का फोन भी नहीं उठाया।

जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा भेजी गई रजिस्टर्ड नोटिस को अनावेदक ने लेने से इंकार कर दिया और प्रकरण में अनुपस्थित रहा।

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फोरम का फैसला :
प्रकरण में पेश दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने विचारण करने पर यह प्रमाणित पाया कि अनावेदक डीलर ने परिवादी के मॉड्यूलर किचन के निर्माण कार्य में कमियां और त्रुटियाँ की थी जिसे परिवादी ने इंस्टॉलेशन फार्म में दर्ज भी किया था। मॉड्यूलर किचन बनाने के बदले बड़ी राशि लेने के बाद भी गुणवत्तायुक्त कार्य नहीं करके निर्माण में गंभीर त्रुटियाँ की गई, जिससे परिवादी समस्याग्रस्त रहा और शिकायत करने पर अनावेदक अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गया। अनावेदक का यह आचरण व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता की श्रेणी में आता है।

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने आदेशित किया कि अनावेदक डीलर  वायदे के अनुसार परिवादी के किचन में 45 दिनों के भीतर तयशुदा आवश्यक सुधार कार्य करेगा साथ में मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति स्वरूप परिवादी को 20000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 1000 भी भुगतान करेगा। यदि अनावेदक डीलर एडवांस इंटरनेशनल रायपुर द्वारा परिवादी के किचन में आदेशित आवश्यक सुधार कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में वह परिवादी को 60000 रुपये पृथक से क्षतिपूर्ति स्वरूप भुगतान करेगा।

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