बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को राहत दे दी है संबित पात्रा पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने FIR किया था। कांग्रेस पार्टी का कहना था की पत्रा ने 1984 दंगों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ एवं दिवंगत नेताओं पर विवादित बयान दिया था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है इसके साथ ही शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
संबित पात्रा ने अपने वकील शरद मिश्रा हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए आज यानी गुरुवार को जस्टिस संजय अग्रवाल ने मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अग्रवाल ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और आगामी आदेश तक इसे डाल दिया जस्टिस ने राज्य शासन को नोटिस जारी करने और जवाब पेश करने कहा है याचिका पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
गौरतलब है कि रायपुर पुलिस ने पहले भी संबित पात्रा को नोटिस जारी किया था, पर स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी।
क्या था मामला :
दरअसल बीते दिनों संबित पात्रा ने ट्विटर के जरिए पूर्व कांग्रेस नेता के ऊपर आपत्तिजनक बातें कही थी उन्होंने सिख दंगों को लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता को टारगेट करते हुए विवादित बयान दिया था जिसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में "छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी" ने संबित पात्रा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई थी। कार्यवाही के तहत रायपुर पुलिस ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को नोटिस जारी किया है और 8 जून को पेश होने को कहा गया था।
बताते चलें कि 28 मई को संबित पात्रा के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई थी। खबर यह भी मिली थी कि संबित पात्रा को कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब वो पूरी तरह स्वस्थ्य है।
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